दरभंगा|प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने शुक्रवार को सदर थाना एवं सदर थानाकांड संख्या- 303/20 के अनुसंधानक का वेतन धारित करने का आदेश एसएसपी दरभंगा को दिया है, तथा कृत कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं दोनों लापरवाह पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध एसएसपी दरभंगा के माध्यम से भेजने के लिए आदेशित किया है। घटना के बाबत बताया जाता है कि सदर थाना कांड संख्या 303/20 में आवेदक अभियुक्त के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका संख्या 1060/20 संस्थित कराई गई है।
इस केश में अदालत ने 31 अगस्त को कांड के अनुसंधानक से केस डायरी और जख्म जांच प्रतिवेदन की मांग किया था। निर्धारित तिथि को आईओ ने कोर्ट में कांड दैनिकी और जख्म प्रतिवेदन नहीं समर्पित किया। 7 सितंबर को कोर्ट ने निर्धारित तिथि को आईओ और एसएचओ सदर को कोर्ट में सदेह हाजिर होने का आदेश दिया। कोर्ट नोटिस का विधिवत तामिला के बावबजूद शुक्रवार को न तो उक्त दोनों पदाधिकारी स्वंय हाजिर हुए और न हीं न्यायालय द्वारा मांगा गया प्रतिवेदन हीं दाखिल किया।